बिलासपुर (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के समाज कल्याण विभाग से जुड़ी संस्था में एक हजार करोड़ रूपए के घोटाले की सीबीआई जांच और दो पूर्व मुख्य सचिवों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के कल दिए आदेश पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने से आज इंकार कर दिया।
उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के कल दिए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं इससे प्रभावित होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने आज न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम चरोड़िया की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका पेश की।पीठ ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर दूसरी पीठ ने अपना फैसला दिया है इसलिए हम इसे नहीं सुन सकते है।(वार्ता)
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