शाहजहांपुर, (mediasaheb.com)। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के चौथे आरोपित संजय की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दी। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद देर शाम जिला जज रामबाबू शर्मा ने फैसला सुनाया।
चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में जिला कारागार में बंद छात्रा व उसके दो दोस्तों विक्रम सिंह व सचिन सेंगर की जमानत के जिला जज रामबाबू शर्मा पहले ही खरीज कर चुके हैं, जबकि जेल में बंद चौथे आरोपित संजय की जमानत अर्जी पर पिछली दो तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को संजय की जमानत अर्जी जिला जज रामबाबू शर्मा की अदालत में पेश हुई। बहस के दौरान संजय के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने कई तर्क देते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार बताए, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत निरस्त करने की दलील देते हुए विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज रामबाबू शर्मा ने आरोप गंभीर पाते हुए संजय को जमानत देने से इंकार कर दिया। अब संजय की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी।
गौरतलब है कि लॉ छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद तथा यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके तीनों दोस्त संजय, विक्रम व सचिन चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पिछले कई दिनों से जिला कारागार में बंद हैं, जबकि चिन्मयानंद, छात्रा व उसके दो दोस्तों सचिन व विक्रम की जमानत अर्जियां जिला जज रामबाबू शर्मा पहले ही खारीज कर चुके हैं। (हि.स.)