नई दिल्ली,(mediasaheb.com ) दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जी मीडिया समूह की ओर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में महुआ मोइत्रा को बतौर आरोपी नोटिस भेजने के मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिसट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 2 अगस्त को महुआ मोइत्रा के खिलाफ संज्ञान लिया था। इस मामले में जी मीडिया की ओर से दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। जी मीडिया ने महुआ मोइत्रा द्वारा चोर और पेड न्यूज कहे जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है। सुनवाई के दौरान जी मीडिया की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट को वह वीडियो दिखाया, जिसमें महुआ मोइत्रा ने जी न्यूज को चोर और पेड न्यूज कहा था। अग्रवाल ने महुआ मोइत्रा के इस बयान पर खासा जोर दिया जिसमें जी मीडिया के मालिक को चोर कहा गया है।
याचिका में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने पिछली 3 जुलाई को जी मीडिया के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं। याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने कठिन परिश्रम से प्रतिष्ठा अर्जित की है। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान से जी मीडिया की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
पिछली 15 जुलाई को महुआ मोईत्रा ने जी न्यूज़ के प्रमुख सुधीर चौधरी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया । पटियाला हाउस कोर्ट ने इस अर्जी पर संज्ञान लिया है।(हि.स.)।