नई दिल्ली, (media saheb.com) सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने से इनकार करने वाले बांबे हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 जनवरी को बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बांबे हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को ट्रायल कोर्ट के आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय देने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को डिफाल्ट जमानत नहीं मिल सकती है।(हि.स.)।
Wednesday, September 23
Breaking News
- अपेक्स चेयरमैन महेंद्र यादव ने बैंकों की समीक्षा कर दिए ज़रूरी दिशा-निर्देश
- BJP ने जारी की राज्य प्रभारियों की सूची, स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी
- मुख्यमंत्री ने भारत टैक्सी के पांच सारथियों को किया सम्मानित, कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों को प्रदान किया चेक
- आयुर्वेद है रोग से बचाव की जीवन पद्धति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- रायपुर : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने किया कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण
- छत्तीसगढ़ ट्रेवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से की सौजन्य भेंट, विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए किया आमंत्रित
- संघर्ष से कक्षाओं तक: कैसे आस्था गुरुकुल दंतेवाड़ा में जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा है
- रिटायर्ड कर्मी बनेंगे पुलिस मित्र, कानून-व्यवस्था होगी मजबूत
- ‘राम-नामी’ फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जताई खुशी
- योगी सरकार का निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर, युद्धस्तर पर प्रयास के निर्देश


