नई दिल्ली, (media saheb.com) सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने से इनकार करने वाले बांबे हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 जनवरी को बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बांबे हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को ट्रायल कोर्ट के आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय देने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को डिफाल्ट जमानत नहीं मिल सकती है।(हि.स.)।
Monday, March 23
Breaking News
- सैनिकों से सीएम योगी ने कहा- ‘बेफिक्र होकर देशसेवा कीजिए, आपके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी
- IPS हितिका वसल को अचानक सौंपा गया बड़े जिले की कमान, बनीं नई SP
- Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र पास, आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियां बनीं टॉपर
- असम में एम्बुलेंस और ट्रक के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, दो घायल
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा, 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
- संत महात्माओं की पुण्य धरा और प्रभु श्रीराम के ननिहाल को विकसित और समृद्ध बनाने संकल्पित है हमारी सरकार : CM साय
- न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा: एयर कनाडा का विमान फायर ट्रक से टकराया, 4 घायल
- गंगरेल नौकायान उत्सव: महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन, धमतरी में रचा गया इतिहास
- बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026: 9,800 से अधिक धावकों के साथ रचा इतिहास, वैश्विक मंच पर चमका बस्तर
- सुरक्षा, कार्रवाई और त्वरित न्याय से महिला सुरक्षा में यूपी बना नंबर-1


