धमतरी/ रायपुर , (mediasaheb.com) छत्तीसगढ में नगरीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया के दौरान अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके, इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं रजत बंसल ने जिले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 7 दिनों के भीतर जमा कराएं।
अधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि ऐसे शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र जमा करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी लायसेंसी अपने शस्त्र जमा कर सकते हैं। उसकी सूचना भी उन्हें संबंधित थाने में देनी होगी। बताया गया है कि संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे | (वार्ता)