वायरल वीडियो से भ्रांति,
झंडा संहिता में ये है प्रक्रिया
रायपुर/कवर्धा(media saheb) कबीरधाम जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा ध्वजारोहण को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें दिखाए गए अंश तथा उसमें शामिल किए गए तथ्य से यह भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण की प्रक्रिया नियम के अनुरूप नहीं हुई है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। ध्वजारोहण के दौरान मंत्री श्री अकबर ने निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया है। ध्वजारोहण के पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से नियम, कानून का उल्लघंन अथवा अवहेलना नहीं की गई है। इस संबंध में भारतीय झंडा संहिता 2002 में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि ध्वजारोहण के दौरान किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए।
ये है नियम और प्रक्रिया
भारतीय झंडा संहिता 2002 धारा 6 के अनुसार झंडे को फहराते समय और इसे नीचे लाते समय अथवा झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहॉ पर उपस्थित सभी लोग अपना मुख झंडे की ओर रखेंगे और सावधान (अटैंशन) की मुद्रा में खडे़ होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति उपयुक्त ढंग से अभिवादन करें। जब झंडा चलती हुए पंक्ति के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खडे़ रहे या जब उनके पास से गुजरे तो वे उसका अभिवादन करें। विशिष्ट व्यक्ति शिरोवस्त्र (हैड ड्रेस) के बिना भी सलामी ले सकते हैं