रायपुर, (mediasaheb.com) कांग्रेस प्रदेश सचिव मलकीत सिंह गेंदु को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जगदलपुर छोड़ना होगा। नगरनार स्टील प्लांट में ठेकेदारी को लेकर वर्ष 2017 में दो गुटों में झड़प हुई थी। जिस पर जगदलपुर पुलिस ने खुंटपदर गोलीकांड के 2 अन्य प्रमुख आरोपी उपेंद्र चौहान उर्फ छोटू तथा देवेश उर्फ सोनू भदौरिया को भी जगदलपुर बस्तर से बाहर रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है इस कांड में मलकीत सिंह गेंदु एवं उक्त आरोपितों के साथ-साथ कई लोगों पर जगदलपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था।
साल भर तक जेल में बंद रहने के बाद मलकीत को जमानत मिली। 11 मई 2017 को खुंटपदर में व्यवसाय में एकाधिकार को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस ने आरोपितों के विरुध्द धारा 147, 148, 149, 341, 447, 294, 506 (बी) और 307 आईपीसी के तहत् एफआईआर दर्ज की थी। प्रकरण दर्ज होने के सवा साल के बाद आरोपितों को जमानत मिली। इस बीच पीड़ित पक्ष के व्दारा समय-समय पर जमानत दिए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई. इसी क्रम में पीड़ित और प्रकरण से जुड़े गवाह शैलेंद्र भदौरिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगाते हुए बेल खारिज किए जाने की मांग की, सुको ने अपने आदेश में कहा कि बेल खारिज नहीं की जा सकती,इसके साथ ही इसी आदेश के जरिए पुलिस और प्रशासन को आदेशित करते लिखा गया है कि प्रकरण के निपटारे तक तीनों आरोपियों को क्षेत्र से बाहर रखा जाए ताकि पीड़ित पक्ष सुरक्षित महसूस कर सके। मलकीत सिंह गेंदु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते है। (हि.स.)।