इस्लामाबाद, (mediasaheb.com) । लाहौर की जवाबदेही अदालत ने चौधरी चीनी मिल केस में मरियम नवाज की रिमांड अवधि को आठ दिन के लिए बढ़ा दिया है। मरियम को बुधवार को उनके भाई युसुफ अब्बास के साथ जवाबदेही अदालत में पेश किया गया।
बुधवार को हुई सुनवाई में राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत के प्रॉसिक्यूटर ने अदालत में बताया कि शरीफ परिवार के अन्य सदस्य नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज चौधरी चीनी मिल के निदेशक मण्डल में शामिल थे।मरियम नवाज साल 1992 में मुख्य कार्यकारी थी।
चौधरी चीनी मिल ने विभिन्न कंपनियों से कर्ज लिया हुआ था और रिकॉर्ड के लिए स्टेट बैंक के साथ संपर्क किया है। इसके बाद वकील ने रिमांड बढ़ाने का निवेदन किया। मरियम के वकील ने अदालत को बताया कि जांच रिपोर्ट सच्चाई के विपरीत थी।1992 में सारी संपत्ति नवाज शरीफ के पास थी। 1992 से 1999 के दौरान नवाज ने अपनी संपत्ति को बच्चों के नाम कर दिया। उन्होंने कहा मरियम नवाज को राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बहुत समय तक चली बहस के बाद अदालत ने मरियम की रिमांड की अवधि को आठ दिनों के लिए बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि मरियम और उसके भाई युसुफ अब्बास को चौधरी चीनी मिल केस में आठ अगस्त को गिरफ्तार किया था। (हि.स.)