नई दिल्ली,(mediasaheb.com) 15 मई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को बड़ी राहत दी है। लखनऊ की वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर कब्जे को लेकर दर्ज एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की गिरफ्तारी पर तीन जून तक रोक लगा दी है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 17 मई को सुनवाई करके यह तय करेगा कि मामले में दर्ज एफआईआर रद्द की जाए या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले तीन मई को गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वसीम रिजवी को तीन जून तक हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट में सरेंडर कर जमानत लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट मुख्य मामले की सुनवाई बाद में करेगा। (हि.स.)।