नई दिल्ली, (media saheb.com) सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 #Corona_virus ) का प्रसार
रोकने के मद्देनजर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
मंत्रालय
ने आज इस संबंध में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करते
हुए कहा कि सड़क परिवहन एवंराजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्त, 2020 को परामर्श
जारी किया था। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट
(सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण
या किसी और दस्तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च तक
वैध समझी जाए। इसमें वे सभी वाहन दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता गत एक फरवरी
को खत्म हो चुकी है या आगामी 31 मार्च तक
समाप्त हो जाएगी।(वार्ता) (the states. news)
Friday, July 11
Breaking News
- लंदन से दिल्ली आ रही फ्लाइट में ईंधन कम होने के कारण लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग
- श्रावण मास में विशेष व्यवस्था, भोर में तीन बजे खुले महाकाल मंदिर के द्वार, गूंजा ‘जय श्री महाकाल’
- ब्राह्मण लड़की के 16 तो OBC लड़की के 12 लाख, छांगुर बाबा की धर्मांतरण की रेट लिस्ट उड़ा देगी होश
- मध्यप्रदेश के 20 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन सतर्क, गुना में नदी में डूबे दो बच्चे
- अमरकंटक में रामघाट भजन गायक राज भदौरिया की डूबने से मौत हो गई, हजारों श्रद्धालुओं के सामने गई जान
- बेंगलुरु के स्ट्रीट डॉग्स के लिए चिकन-चावल का मेन्यू, नगर निगम की योजना पर खर्च होंगे 2.9 करोड़
- CM यादव आज मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 – सिटीज ऑफ टुमॉरो का शुभारंभ करेंगे
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण हेतु रायगढ़ में 10 महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपे अनुबंध पत्र
- रायपुर : युक्तियुक्तकरण से स्कूलों में लौटी रौनक
- डर के साए में अंग्रेज! ‘बैजबॉल’ की निकली हवा … लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने खेला टुकटुक क्रिकेट