नई दिल्ली,( mediasaheb.com) ।कोरोना (COVID19 ) की महामारी को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के एक महीना पूरा होने पर केंद्र सरकार ने इसमें कुछ रियायतें दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने देर राह एक आदेश जारी कर कहा कि शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार के इस छूट का कन्फेडरेशन आॉफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने स्वागत करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह जनहित में उठाया गया अच्छा कदम है। लेकिन, उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन और निर्देशों का पालन भी करना होगा।
खंडेलवाल ने कहा कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को अपने-अपने दुकान और प्रतिष्ठान को पहले पूरी तरह से सेनेटाइज करना है। इसके बाद सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है, उसका पालन मास्क लगाकर और आधे स्टाफ के साथ ही राज्य सरकारों के दिशा-निर्देश के बाद अपनी दुकानें खोलनी है।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय के अनुसार ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। हालांकि, नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स और आस-पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें जोड़ी हैं, जिसके अनुसार सभी दुकानें संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी और किन पर होगी पाबंदी :-
-देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे दुकानें खोली जा सकती हैं, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है।
-केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर) को खोलने की इजाजत दे दी है, जोकि नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों।
-नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित निबंधित दुकानें भी आज से खुल सकेंगी। हालांकि, दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। लेकिन, सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
-गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे। लेकिन, यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है।
-ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है।
-शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैरजरूरी चीजें और सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं।
-ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-आवश्यक चीजों और सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं।
-नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी खोलने की अनुमति है।
-कोरोनो वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बीच आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के परमिशन दी गई है।
-नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
-नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी।
-सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
-बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट फिलहाल बंद रहेंगे।
-राजधानी दिल्ली में नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी नहीं खुल सकेंगे। (हि.स.)