कोरबा (mediasaheb.com )भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु जिले में 23 अप्रैल को मतदान दिवस मंगलवार को मतदान सम्पन्न कराये जाने सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। कोरबा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान दिवस होने के कारण सामान्य अवकाश रहेगा। राज्य शासन एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कोरबा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 23 अप्रेल को मतदान दिवस होने के कारण जिले में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिये जाने के निर्देश दिए गये हैं। हि.स.