नई दिल्ली, (mediasaheb.com) भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो 8 हफ्ते में नवलखा की उस अर्ज़ी का निपटारा करें, जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की मांग की है।
गौतम नवलखा ने पिछले साल बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर आपराधिक केस को निरस्त करने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही तरह से नहीं देखा। हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच पर असर पड़ेगा। एक अक्टूबर,2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था।
जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं था। अपने फैसले में जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने संविधान और अपराध प्रक्रिया संहिता प्रावधानों का उल्लंघन किया था।(हि स)।