नई दिल्ली, (mediasaheb.com) प्रियदर्शिनी मट्टू रेप
और मर्डर केस के दोषी संतोष कुमार सिंह को एलएलएम
की परीक्षा में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत पर पैरोल दिया
है।
संतोष ने याचिका दायर कर अपने एलएलएम की परीक्षा में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की थी। संतोष की एलएलएम की परीक्षा 24 मई से शुरू होनेवाली है। कोर्ट ने कहा कि संतोष को 21 मई को पैरोल पर रिहा किया जाए। संतोष की पैरोल याचिका का दिल्ली सरकार ने कोई विरोध नहीं किया।
संतोष की ओर से पेश वकील अविनाश ने कोर्ट से कहा कि संतोष को पहले भी पैरोल मिल चुकी है, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था।
गौरतलब है कि प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ जनवरी 1996 में रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ की छात्रा थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने संतोष को तीन दिसंबर, 1999 को बरी कर दिया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 27 अक्टूबर, 2006 को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संतोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई थी लेकिन फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।(हि.स.)।