रायपुर , (mediasaheb.com) अमन सिंह की तरफ से लगाये गये मानहानी केस में पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई है। 6-6 महीने की जेल के अलावे 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडवोकेट राकेश श्रुति ने बताया कि आज रायपुर कोर्ट में जस्टिस विनय प्रधान की कोर्ट ने ये सजा सुनायी। ये पूरा मामला 30 अक्टूबर 2013 का है, जब पत्रिका अखबार के एक अंकर में अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई गंभीर आरोप लगाये गये थे। उस वक्त कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस की थी, जो प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से की गयी थी।
इस मामले में कोर्ट ने कई दफा की सुनवाई की। आज पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज सिंह और आरपी सिंह की मौजूदगी में कोर्ट ने 6-6 महीने की दोनों को कैद की सजा सुनायी, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। इन दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया जायेगा, अगर इस दौरान अपील कर फैसले पर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं तो दोनों को गिरफ्तारी हो सकती है।