सुप्रीम कोर्ट का आदेश-6 महीने में हो सुनवाई पूरी
नईदिल्ली (mediasaheb.com)। तहलका मैगजीन के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. तेजपाल ने अपने ऊपर यौन उत्पीडऩ केस को कोर्ट से खत्म करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने गोवा की निचली अदालत को तेजपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया है.
तरुण तेजपाल की अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह, बीआर गवाई ने कहा कि ये बेहद ही घिनौना अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई गोवा में होगी जहां की ये घटना है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने दलील दी कि उनके पास तेजपाल के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं. पुलिस ने कहा कि उनके पास व्हाट्स एप मैसेज और ई-मेल हैं जिससे साबित होता है कि तेजपाल ने अपराध किया है.तेजपाल की एक जूनियर सहयोगी ने उन पर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीडऩ करने का आरोप लगाया था.
बता दें कि साल सितंबर में सेशन कोर्ट ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप तय किए थे. तेजपाल को आईपीसी की धारा 341, 342, 350, 376 और 354 ए और बी के तहत आरोपित किया गया था. उन्होंने पहले हाई कोर्ट का रुख कर अपने खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. गोवा क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया था.