रायपुर(mediasaheb.com) देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा के विक्रय की शिकायत पर आबकारी आयुक्त द्वारा रायपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले के तीन आबकारी उप-निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत की गई है।
कार्यालय आबकारी आयुक्त से जारी आदेश अनुसार उपायुक्त आबकारी कार्यालय जिला रायपुर के आबकारी उप-निरीक्षक अल्ताफ खान, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला-दुर्ग के आबकारी उप-निरीक्षक निधीष कोष्ठी और कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला सरगुजा के आबकारी उप-निरीक्षक रंजीत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन आबकारी उप-निरीक्षकों के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
संबंधितों का नियंत्रण अपने प्रभार क्षेत्र में शिथिल होने और उनका यह कृत्य शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होने के साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय होने पर इनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलबंन अवधि में अल्ताफ खान का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, निधीष कोष्ठी का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग रायपुर और रंजीत गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर निर्धारित किया गया है।