रायपुर, (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ में नोवल कोरोना संक्रमण को देखते हुये आगामी 3 माहा तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 जारी रहेगा।
सभी जिले के दंडाधिकारी ने जिला स्तर पर यह आदेश दिया है।
छ.ग. गृह विभाग के उप सचिव ने सभी जिलों के दंडाधिकारियों को आदेश देते हुये कहा है कि सभी दंडाधिकारी अपने-अपने जिलों में धारा 144 यथावत रखें। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है।
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