रायपुर, (#mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ प्रदेश के योग्यताधारी नर्सिंग बेरोज़गार स्वास्थ्य सेवकों का भारी आक्रोश नर्सिंग आफ़िसर सीधी नियमित भर्ती प्रतिशत अनुपात, Bsc,Gnm,Anm डिप्लोमा डिग्री कोर्स सबको एक आधार बना कर क्रमांकनुसार सूची संभागनुसार जारी की गईं जो बिलकुल नियम के ख़िलाफ़ है|
छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री से संगठन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी करेंगे जनहित में निवेदन! क्यों की सम्बंधित अधिकारी ,सचिव द्वारा एसा नियम बना कर जन विरोधी, बेरोज़गार विरोधी! योग्यतानुसार जिन्हें डिग्री और डिप्लोमा में अंतर का अंदाज़ा नहि अन्य प्रदेश से कोर्स कर छत्तीसगढ़ में नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन करा कर, अवसर देने वाले लापरवाह अधिकारी पर कार्यवाही ,शंशोधन कर नियमानुसार भर्ती ली जाएँ, एवं शासन से यही कहना चाहूँगा पूर्व शाशन कालसे बैठे अधिकारी आज भी अपनी मनमानी से जनविरोधी बेरोज़गार विरोधी कार्य कर रहे जिनकी जाँच कर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाएँ, ताकी पीड़ितों के साथ न्याय किया जाएँ! स्वास्थ्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया की बेरोज़गारहित में नियमानुसार भर्ती ना लेने पर हाई कोर्ट की लड़ाई स्वास्थ्य सेवक बेरोज़गारो के हित में संगठन के द्वारा कार्यवाही की जाएँगीं |