रायपुर, (mediasaheb.com) नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी माॅल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सामाजिक और सामूहिक आयोजनों की अनुमति प्रदान नही करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। इस संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से परिपत्र जारी कर दिया गया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि सामान्तः पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़-भाड़ से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, इसलिए पर्यटन स्थलों में किसी भी प्रकार के सामाजिक-सामूहिक आयोजनों को यथासंभव अनुमति नही दी जाए।
पर्यटन स्थलों में कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे पर्यटक समूह एकत्रित हो, उन्हें रोका जाए। होटल, मोटल, रिसार्ट अथवा अन्य विश्राम गृहों में विदेशी नागरिकों के आगमन की जानकारी प्राप्त करें और यदि विदेशी पर्यटक पाए जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टरों से कहा गया है कि जिला स्तर पर संचालित होटल, मोटल, रिसार्ट के संचालक एवं टूर आपरेटर्स के साथ समन्वय कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देवें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त क्लबों जिनमें विभिन्न शहरी कालोनियों में संचालित किए जाने वाले स्थानीय क्लब भी सम्मिलित हैं, के साथ-साथ ब्यूटी पार्लरों, स्पॉ-मसाज सेंटरों को आगामी आदेश तक तत्काल बंद कराया जाए।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से आज इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्तों और नगर पालिका तथा नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।