नई दिल्ली, (media saheb) केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये देने की घोषणा के बाद अगर कोई किसान अपनी जमीन का बंटबारा करता है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कुछ शर्तें तय की है। इसके तहत 01 फरवरी 2019 के बाद से खेत का बंटवारा करके दो हेक्टेयर से कम जमीन का किसान बनने वाले को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा।सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ऐसा अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए गाइडलाइन तैयार कर रही है। इसमें राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
उल्लेखनिय है कि अगर किसी किसान परिवार के प्रमुख के पास 06 हेक्टेयर जमीन है और वो अपने चार व्यस्क बच्चों में भूमि का बटवारा 01 फरवरी 2019 के बाद करता है,तो पीएम-किसान योजना के तय गाइडलाइन के दायरे के मुताबिक उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि उन्हें इसका फायदा 30 जनवरी 2024 के बाद से मिलने लगेगा।
अगर कृषि भूमि मालिक स्वेच्छा से अपने किसी उत्तराधिकारी के नाम खेती योग्य भूमि स्थानांतरण करता हैं, तो उत्तराधिकारी को योजना का लाभ उठाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसे तुरंत ही योजना के लाभार्थियों में शामिल किया जाएगा।
क्या हैं शर्तें–
1.किसानों के नाम 01 फरवरी 2019 से पहले 2 हेक्टेयर से कम जमीन दर्ज होनी चाहिए, तभी केंद्र की स्कीम का फायदा मिलेगा।
2.अगर आपकी जमीन दो हेक्टेयर से कम है, लेकिन उस पर खेती नहीं होती है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
3.नई खेती खरीदकार दो हेक्टेयर से ज्यादा होने पर भी इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है।
(हि.स.)।