चेन्नई (mediasaheb.com) तमिलनाडु सरकार ने रविवार को एक अध्यादेश जारी कर राज्य में
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण मरने वालों का
गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करने का विरोध करने वाले लोगों काे एक से तीन
वर्ष तक की कैद की सजा देने और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने इस संबंध
में एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक कोरोना से मरने वालों के
गरिमापूर्ण दफन / दाह संस्कार का विरोध करने वाले अथवा इस तरह के प्रयास करने वाले
लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत
अपराधी माना जायेगा और उन्हें एक से तीन वर्ष की कैद की सजा दी जायेगी। इसके अलावा
उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा।(वार्ता)
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