रायपुर (mediasaheb.com) कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने पर आवश्यक सेवा संधारण तथा आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कार्यवाई करने का निर्णय लिया है।
गृह विभाग द्वारा आज इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है।अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन मैं कार्य करने से इंकार करने पर रोक लगा दी है।(वार्ता)
Previous ArticleMLA द्वारिकाधीश ने 1 माह का वेतन एवं विधायक निधि से 10 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा
Next Article मोदी की कोरोना से लड़ाई में लोगों से अंशदान की अपील