जोधपुर, (media Saheb) बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ पेश की गई अपील पर सुनवाई हुई। ‘
जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने सरकार की ओर से अपील देरी से पेश किए जाने पर सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। सरकार की ओर से इन सभी को बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील पेश कर दी गई है। करीब 20 साल पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने पांच अप्रैल 2018 को इन सभी को बरी कर दिया था।
इस मामले में अभिनेता सलमान खान को ही पांच साल की सजा हुई थी। बाकी सभी छह आरोपितों को बरी कर दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश होने से बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की मध्यरात्रि सलमान खान को हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप था, लेकिन 18 अप्रैल, 2018 को सीजेएम ग्रामीण की अदालत ने इस मामले में केवल सलमान खान को ही दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई। बाकी सभी को बरी कर दिया था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए सरकार के पास प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद अपील पेश की गई थी। सरकार से स्वीकृति मिलने पर अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू के खिलाफ अपील पेश की गई थी। सरकार की ओर से गुरुवार को विक्रम सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। इस पर कोर्ट ने सरकार द्वारा देरी से अपील पेश किये जाने पर सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। (हि.स.)।