रायपुर , (mediasaheb.com) प्रत्याशियों को रैली करने अब आॅनलाईन आवेदन करना पडेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बसवराजु ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें निर्वाचन खर्च और अनुमति के संबंध मे जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्याशियों को वाहन और लाउडस्पीकर चलाने अब आॅनलाईन अनुमति लेनी होगी। इसके लिये निर्वाचन आयोग की वेबसाइड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट सुविधा डाॅट इसीआई डाॅट जीओवी डाॅट इन के माध्यम से मिलेगी। यहां प्रत्याशी को अपना प्रोफाईल बनाकर लाॅग इन करना होगा, फिर अनुमति संबंधी आवेदन करना होगा।
चुनाव के 48 घंटे पहले तक आवेदन किया सकेगा। एक ही प्रोफाईल से प्रत्याशी को हर बार अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रत्याशियों को रैली संबंधी जानकारी, गाड़ी, हेलिकाॅप्टर, बैरिकेटिंग की और जुलुस का दस्तावेज अपलोड करना होगा तब जाकर अनुमति मिलेगी। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव कार्यालय खोलने के लिए मकान मालिक की अनुमति और नामांकन फार्म जमा करने संबंधित विभाग से अनापत्ति पत्र लेना अनिवार्य होगा। (हि स)।