नई दिल्ली,(mediasaheb.com )यदि आधार नंबर के जरिए आप ने अपना आयकर रिटर्न फाइल किया है, तो आयकर विभाग स्वत: ही स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के मुताबिक अगर किसी करदाता ने आधार नंबर का प्रयोंग करते हुए आईटीआर फाइल करता है तो यह माना जाएगा कि उसने पैन नंबर के लिए आवेदन किया है। इसके लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
सीबीडीटी की 30 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्ति के आधार से दूसरी जानकारियां जुटाकर पैन नंबर आवंटित कर देगा। यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। इससे पहले सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने जुलाई में ये बात कही थी।
उन्होंने कहा था कि विभाग खुद से ही आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए एक पैन नंबर आवंटित कर देगा। इनकम टैक्स रिटर्न और पैन के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत सीबीडीटी ने की है। (हि.स.)।
Wednesday, December 3
Breaking News
- दुल्हन का लाल जोड़ा: परंपरा, आस्था और वैज्ञानिक कारण जानें
- वन मंत्री कश्यप से एसईसीएल के सीएमडी ने की सौजन्य भेंट
- देश के आठ राज्यों के राजभवन के नाम बदले, झारखंड भी शामिल
- केके मोहम्मद बोले—मथुरा और ज्ञानवापी में पहले मंदिर थे, मुस्लिम पक्ष का दावा अदालत में टिकना मुश्किल
- रेलवे ने लिया बड़ा फैसला: अब तत्काल विंडो टिकट पर भी OTP अनिवार्य
- मध्य प्रदेश HC का बड़ा फैसला: कर्मचारी की मौत के 7 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं
- राजीव गांधी एयरपोर्ट पर हंगामा! तकनीकी खराबी से IndiGo की फ्लाइट रद्द, यात्री घंटों रहे परेशान
- कोहली-ऋतुराज की तूफानी पारियां, राहुल की फिनिशिंग—भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन का विराट लक्ष्य
- रांची के बाद रायपुर में भी सुरक्षा चूक, मैच के दौरान विराट कोहली के पास पहुंचा फैन
- हरमनप्रीत की पसंद पर मुहर! मुंबई इंडियंस मेंटोर ने खरीदे कप्तान के सुझाए खिलाड़ी


