नई दिल्ली, (media saheb) यदि आप नौकरी करते हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसके लिए सरकार ने आज से आगामी 21 दिनों तक फाइल करने का आखिरी मौका दिया है। अगर इस अवधि में आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
आईटीआर फाइल नहीं करने वालों की हुई पहचान
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (सीबीडीटी) ने मॉनिटरिंग सिस्टम से ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, जिनकी आय आयकर के दायरे में आती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है।
21 दिनों का रिटर्न फाइल का आखिरी मौका
ऐसे में विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों पर टैक्स की देनदारी बनती है, वे आगामी 21 दिनों में अपना रिटर्न दाखिल कर दें या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दें। अगर उनकी ओर से दी गई जानकारी सही पाई गई तो मामला बंद हो जाएगा।लेकिन गलत जानकारी देने वालों पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है।
ऑनलाइन भरें इनकम टैक्स रिटर्न
आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू किया है, जिसके जरिए यह पता किया जा सकता है कि आप पर कितना टैक्स बनता है। इसके लिए किसी आयकर अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सारी प्रकिया ऑनलाइन मौजूद है।
यहां से ले जानकारी
रिटर्न भरने के लिए किसी तरह की जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंगडॉटगवडॉटइन) से जानकारी ली जा सकती है। पैन कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्ली पोर्टल से अपना रिस्पांस फिल कर सकते हैं और रिकार्ड के तौर पर इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। किसी तरह की अन्य जानकारी के लिए यूजर गाईड का भी सहारा लिया जा सकता है। यह कंप्लाइंस पोर्टल के रिसोर्स मीनू में उपलब्ध है।(हि.स.) ।