रायपुर(media saheb) मारवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी रहत मिली है। अमित जोगी के खिलाफ जन्म जाति और नागरिकता को लेकर पांच साल पहले दाखिल हुई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें की विधानसभा चुनाव 2014 में मारवाही से चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा ने अमित के खिलाफ ग़लत जन्म-तिथि बताने, फ़र्ज़ी नागरिकता और जाति प्रमाण पत्र देने और अवैधानिक तरीक़े से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था।
कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक अमित जोगी ने मरवाही की जनता की ओर से कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने ट्विटर पर कोर्ट के फैसले को सच की जीत बताई।
अमित जोगी का ट्वीट
सच की फिर से जीत हुई।@BJP4CGState प्रत्याशी सुश्री समीरा पैकरा ने मेरे विरुद्ध तथाकथित ग़लत जन्म-तिथि बताने,फ़र्ज़ी नागरिकता और जाति प्रमाण पत्र देने और अवैधानिक तरीक़े से चुनाव लड़ने के झूटे आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय & @INCChhattisgarh CM @bhupeshbaghel की मिलीभगत से जो चुनाव याचिका लगाई थी, उसे पांच साल सुनवाई के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से ख़ारिज कर दिया।मरवाही की जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकार करने वाले माननीय न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ।
अमित जोगी के ट्वीट पर बोले CM भूपेश
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने याचिका लगाई और चुनाव के 5 साल बाद यदि खारिज होती है याचिका तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं।इन सब का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कल रमन सिंह कुछ बोल रहे थे आज अमित जोगी कुछ बोल रहे हैं।