नई दिल्ली, (mediasaheb.com) इंश्योरेंस रेगुलेटर (आईआरडीए) ने नयी गाइडलाइन जारी की है। नयी गाइडलाइन के मुताबिक अब क्लेम का पैसा एकमुश्त न मिलकर किश्तों में मिलेगा।
आईआरडीए की नयी गाइडलाइन के मुताबिक दुर्घटना बीमा और बेनिफिट बेस्ड हेल्थ बीमा के क्लेम को किश्तों में भुगतान का विकल्प होगा। यह नियम बड़ी राशि मिलने पर ही लागू होगी। अगर क्लेम की राशि 10 लाख से ज्यादा होगी तो नियम लागू होगा। आईआरडीए द्वारा बुधवार को जारी नयी गाइडलाइन के मुताबिक पॉलिसी होल्डर के लिए क्लेम की राशि आय का स्रोत की तरह होगी।
पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने से क्लेम तक विकल्प चुन सकता है। उनके पास ऑप्शन होगा कि वे एकमुश्त राशि लें, किश्तों में लें, या कुछ राशि एकमुश्त लें और बाकी किश्तों में लें। नए नियम से गंभीर बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों में पॉलिसी होल्डर को राहत मिलेगी। क्लेम की मासिक किश्त पर टैक्स भी नहीं लगता है। अधिकतम पांच वर्ष में किश्तों में क्लेम का भुगतान किया जाएगा।
नियम के मुताबिक, एकमुश्त या किश्तों के विकल्प पर प्रीमियम में बदलाव नहीं होगा। किश्तों में दिया गया क्लेम एकमुश्त से हमेशा ज्यादा होगा और क्लेम की राशी को ब्याज दरों से लिंक नहीं किया जाएगा।(हि.स.)।