रायपुर(media saheb) अंतागढ़ टेप कांड के आरोपी मंतुराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर की जिला अदालत से खारिज कर दी गई है। इन आरोपियों के खिलाफ तीन दिन पहले पंडरी पुलिस ने कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी उनके पुत्र अमित जोगी तथा पूर्व सरकार के मंत्री राजेश मूणत भी आरोपी हैं। बताया गया है कि मंतुराम व पुनीत ने अपराध दर्ज होने के दिन अग्रिम जमानत याचिका लगाने की तैयारी की थी। सुनवाई गुरुवार को हुई।
कानून के जानकारों का कहना है कि अग्रिम जमानत न मिलने पर ये आरोपी अब डीजे की अदालत या हाईकोर्ट में जमानत मांगने जाएंगे। यहां भी जमानत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 2014 में अंतागढ़ विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मंतुराम पवार ने नाम वापसी के अंतिम दिन मैदान छोड़ दिया था। कांग्रेस ने उसी समय आरोप लगाया था कि भाजपा के द्वारा प्रलोभन देने के कारण मंतु ने मैदान छोड़ा। दूसरी ओर 2015 में अंतागढ़ टेप कांड़ से जुडा एक आडियो सामने आया थ। इसमें मंतुराम को करोड़ो रूपए देने तथा नाम वापस लेने की बात सामने आई थी।