पटना
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने कहा गया है और अखबार से लेकर टीवी तक इसका प्रचार करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मतदाता अपना नाम वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC) डालकर खोज सके। बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आयोग ने 1 सितंबर को वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।
Monday, September 1
Breaking News
- सोमवार 01 सितम्बर 2025 बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत
- मालदीव के साथ भारत का विकासात्मक सहयोग हमारे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है: पीएम मोदी
- तीन दशकों बाद कश्मीर में शारदा भवानी मंदिर हुआ पुनः खुला, मुस्लिम समुदाय ने कहा—घाटी पंडितों की जन्मभूमि
- उत्तराखंड में बड़ा हादसा: भूस्खलन से धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 19 मजदूर फंसे
- बरसाना में राधारानी अभिषेक: बैरियर टूटा, तीन श्रद्धालु घायल
- SCO समिट में पुतिन के सामने घबराए शहबाज, कहा- कोई तो मदद करो!
- सीएम हाउस में लगी वैदिक घड़ी, CM डॉ. मोहन यादव करेंगे ऐप का लोकार्पण
- SCO समिट से अचानक क्यों उठे अजित डोभाल? पाकिस्तान की हरकत से मचा हड़कंप
- स्वदेशी ही समृद्धि का आधार है : राज्यमंत्री गौर
- तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा वार, कहा- ‘चिट मिनिस्टर’