भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में तबादला नीति पर बड़ा फैसला हुआ। तय हुआ है कि प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025 प्रस्तुत की जाएगी।
टाइगर बफर जोन में होंगे 145 करोड़ के विकास काम, दुर्घटनाओं में आएगी कमी
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि टाइगर बफर जोन में मुठभेड़ के चलते दुर्घटनों को कम करने के लिए 145 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। कैबिनेट को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद में लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 1 मई से 31 मई तक ट्रांसफर प्रभावी रहेगी।
ग्वालियर में पहला टेलीकॉम मेनिफेक्चरिंग जोन
सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मेनिफेक्चरिंग जोन बन सके। इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12 हजार करोड़ के निवेश की संभावना है। इससे 5 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे।
गेहूं उपार्जन में 175 रुपए बोनस राशि जोड़ी
सीएम मोहन यादन ने यह भी बताया कि गेंहू उपार्जन 50 लाख मैट्रिक टन हो चुका है। इसमें जो 2425 रुपए समर्थन मूल्य है, इसमें 175 रुपए बोनस का जोड़ा गया है। इस तरह प्रति क्विंटल 2600 रुपए में का भुगतान किया जाएगा। किसानों ने अपनी उपज को बढ़चढ़ खरीदी केंद्र में पहुंचाया है।
इंदौर में 27 अप्रैल को एमपीटेक कॉन्क्लेव
– 27 अप्रैल को इंदौर में एमपीटेक कॉन्क्लेव होगी। 500 से अधिक कंपनियां भाग लेगीं।
– किसानों के खातों में 10 हजार 562 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है।
– 5 मई तक किसानों से 60 लाख मैटिक टन गेहूं का उपार्जन हो जाएगा।
– सीएम मोहन यादव ने ग्रीष्म काल में पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
– सीएम यादव ने सभी मंत्रियों को पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान एवं निकाह योजना में संशोधन किया गया है। अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों के ही विवाह होंगे।
सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में होने वाली व्यवस्था को देखते हुए योजना में संशोधन का फैसला लिया गया है। 49 हजार रुपये सहायता राशि सरकार देती है और 6000 रुपए आयोजन खर्च के रूप में संबंधित संस्था को दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर आसान बना दिया गया है। कल्याणी महिला (विधवा महिला) सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवाह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण ने बताया कि प्रदेश में निवासरत कल्याणी बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन कर खुद का उद्योग कर सकते हैं स्थापित
प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत युवाओं को स्वयं का उद्योग सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाइयों स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र/खुदरा व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 50 हजार से 25 लाख रुपये लाख तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है।
मुख्य उद्देश्य
गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करना
शादी को गरिमा के साथ संपन्न कराना
दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाना
महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक सुरक्षा देना
सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्चों को कम करना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के फायदे
सरकार द्वारा कुल 55,000 रुपये की सहायता
11,000 रुपये वधू के नाम अकाउंट पेयी चेक के रूप में
38,000 रुपये का घरेलू सामान
6,000 रुपये आयोजक को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
लड़की मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए
लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए
तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी पात्र (प्रमाण पत्र जरूरी)
आय सीमा अब हटा दी गई है
शादी सामूहिक विवाह समारोह में ही करनी होगी
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
गैर निवासी लड़कियाँ
18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ
जो तय तारीख पर सामूहिक विवाह के बजाय अलग से शादी करें
क्या-क्या सामान मिलता है योजना में?
क्र. सामग्री मानक
1 एलपीजी कनेक्शन व चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत
2 32 इंच कलर टीवी ISI मार्क
3 रेडियो ISI मार्क
4 स्टील अलमारी (5.5 फीट) 20 गेज
5 6 कुर्सियों का सेट टेबल के साथ ISI मार्क
6 पलंग (4×6 फीट) मजबूत निर्माण
7 रजाई, गद्दा, तकिया, चादर रूई की मोटाई 3.5 इंच
8 चांदी के गहने (पायल, बिछिया, मंगलसूत्र आदि) 70% टंच चांदी
9 सिलाई मशीन ISI मार्क
10 टेबल फैन ISI मार्क
11 दीवार घड़ी ISI मार्क
12 डाइनिंग टेबल (6 कुर्सियों सहित) ISI मार्क
13 स्टील के 51 बर्तनों का सेट 20 गेज
14 प्रेशर कुकर ISI मार्क
15 वधू के वस्त्र व मेकअप सामग्री अच्छी गुणवत्ता
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड (वर-वधू व माता-पिता का)
जन्म प्रमाण पत्र (लड़के और लड़की का)
समग्र आईडी नंबर
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
लड़की के बैंक खाते की जानकारी
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा)
तलाक के कागज़ (यदि तलाकशुदा)
श्रमिक कार्ड (यदि पंजीकृत श्रमिक है)
कैसे करें आवेदन? STEP-1
सामूहिक विवाह की तय तारीख से 15 दिन पहले आवेदन करें
फॉर्म नगर निगम या जिला पंचायत से लें या ऑनलाइन डाउनलोड करें
Appendix-1 में दिए गए फॉर्म भरें और दस्तावेजों के साथ जमा करें
STEP-2
समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी
Marriage Portal पर पात्र/अपात्र जोड़ों की लिस्ट जारी होगी
चयनित जोड़ों को आदेश मिलेगा
अपात्र जोड़ों को सूचना दी जाएगी
अपात्र दुल्हनें 30 दिन में अपील कर सकती हैं