विदिशा
डेढ़ वर्ष की अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले 60 वर्षीय आरोपित को कुरवाई की अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम ने शुक्रवार को दिए फैसले में आरोपी को पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।
यह है पूरा मामला
मामला थाना पठारी क्षेत्र का है। फरियादिया की बुआ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2024 की सुबह उसकी भतीजी बरामदे में खेल रही थी। तभी उनके रिश्ते के जीजा ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने पर जब वह पहुंची तो आरोपी भाग खड़ा हुआ। इस संबंध में थाना पठारी में बीएनएस की धारा 64(2), 65(2), 332(ए) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 और 5(एन)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी रोहित काशवानी ने सहायक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया को विशेष पैरवी हेतु नियुक्त किया।
विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों को अदालत ने प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने बीएनएस की धारा 64(2) और 65(2) में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 332(ए) में एक वर्ष का कारावास तथा पॉक्सो की धारा 5(एम)/6 और 5(एन)/6 में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास दिया है। इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी विमलेशा राय ने की थी। पैरवी एडिशनल डीपीओ मनीष कथोरिया ने की, जबकि मार्गदर्शन सहायक उपनिदेशक जे.एस. तोमर का रहा।
पांच साल की सजा काट चुका है आरोपित
एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि इस घटना का आरोपित पहले भी एक साढ़े चार वर्ष की बालिका से दुष्कृत्य कर चुका है। उसे न्यायालय ने इस मामले में पांच साल की सजा भी सुनाई थी। काशवानी ने बताया कि वर्ष 2017 में त्योंदा थाना क्षेत्र में आरोपित ने साढ़े चार वर्ष की बालिका से दुराचार किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में आरोपित को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई थी। आरोपित पांच साल की सजा काटकर वर्ष 2021 में जेल से रिहा हुआ था।