नई दिल्ली, (mediasaheb.com) । सुप्रीम कोर्ट से सिख गुरुओं और सिख समुदाय को लेकर बेहद आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाली साक्षी भारद्वाज को झटका लगा है। कोर्ट ने मुकदमा रद्द किए जाने की उसकी मांग को खारिज किया यानि उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
3 नवंबर,2017 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने You Tube को निर्देश दिया था कि वो सिखों के बारे में भड़काऊ भाषणों को हटाए। कोर्ट ने कहा था कि सिखों के गुरु और सिख धर्म के बारे में वैसे वीडियो हटाए जाएं जो भड़काऊ हों।
याचिका गूगल के मालिक यू-ट्यूब के खिलाफ दायर किया गया था और मांग की गई थी कि साक्षी भारद्वाज के भड़काऊ भाषणों को हटाने का दिशानिर्देश जारी किए जाए। ये भाषण लोगों के बीच सर्कुलेट हो चुका है और आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने का काम कर रहा है । साक्षी भारद्वाज के भड़काऊ भाषणों से सिख समुदाय शर्मसार है।