नई दिल्ली (media saheb.com) राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को दो बच्चे से अधिक होने पर चुनाव के लिए टिकट न दिए जाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट भला ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। याचिका में कहा गया था कि दो बच्चे से अधिक वालों को चुनाव में टिकट देने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए। हि.स.