लाहौर, (mediasaheb.com) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बुधवार को जेल से रिहा हो गए। हालांकि पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने उन्हें चिकित्सकीय आधार पर सिर्फ छह सप्ताह के लिए ही जमानत दी है।
उल्लेखनीय है कि नवाज़ शरीफ (69) लाहौर की कोट लखपत जेल में पिछले साल दिसंबर से बंद थे। उन्हें अल-अजीजिया स्टीफ मिल भ्रष्टाचार मामले में सात साल कारावास की सजा सुनाई गई है। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो ने स्वयं को निर्दोष बताया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को शरीफ की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें देश के अंदर अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
नवाज की बेटी मरियम नवाज़ के मुताबिक, शरीफ को हाल के दिनों में एनजाइना के चार दौरे पड़े थे। रिहाई के समय पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगी एवं पीएमएल-एन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोट लखपत जेल के बाहर एकत्रित हो गए थे और जब नवाज शरीफ वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उनकी कार पर फूलों की बारिश की। कुछ कार्यकर्ता नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ उनके घर तक आए।
पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की रिहाई के बाबत न्यायालय के आदेश और अन्य दस्तावेज 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक जेल नहीं पहुंचे, जिस वजह से उनकी रिहाई में विलंब हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि कई वरिष्ठ डॉक्टरों के मुताबिक, नवाज शरीफ उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रहे हैं। अगर उनकी एंजियोग्राफी की जाती है तो उन्हें मामूली से मध्यम स्तर तक का खतरा हो सकता है। लिहाजा, वाजिब गुजारिश पर उन्हें कम अवधि के लिए राहत दी जाती है।(हि स)।