श्रीनगर/ नई दिल्ली, (media saheb.com) श्रीनगर की जिला मजिस्ट्रेट अदालत ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) विधायक नईम अख्तर की ओर से दाखिल अवमानना मामले में यह वारंट जारी हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट भी नहीं दी थी।
मामला दिसंबर 2017 में चैनल की ओर से दिखाई गई एक मीडिया रिपोर्ट से जुड़ा है। भाजपा प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अख्तर को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का करीबी बताते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसी मामले को आधार बनाते हुए चैनल ने एक स्टोरी चलाई थी। अख्तर का आरोप है कि चैनल ने गलत नीयत से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपने चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया था। इसके लिए अख्तर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से गोस्वामी और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 450 और 500 के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
अख्तर का यह भी कहना था कि रिपब्लिक टीवी ने जानबूझकर उनका नाम लिया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने गोस्वामी को बिना शर्त माफी मांगने की बात भी कही थी। तब अदालत ने अर्नब गोस्वामी को अवमानना मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया था।
गोस्वामी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट चाहे जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उनकी ओर से की जा रही पत्रकारिता को लोगों का समर्थन है जिसे दंडित नहीं किया जा सकता।(हि.स.)